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Sunday, July 19, 2026
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जस्टिस Surya Kant ने भूटानी न्यायपालिका में तकनीकी सुधार की दी सलाह

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भूटानी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार को भूटान की न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच तकनीकी प्रगति के अधिक उपयोग पर से निर्भर करती है। उन्होंने थिम्पू में भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय में ’21वीं सदी में न्याय तक पहुंच: प्रौद्योगिकी, कानूनी सहायता और जनकेंद्रित न्यायालय’ विषय पर भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से कहा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के साथ मिलकर, भूटानी छात्रों को इंटर्नशिप करने का मौके देंगे, तो अधिक खुशी होगी।  

प्रौद्योगिकी इस युग में केवल एक आधुनिक माध्यम- न्यायाधीश सूर्यकांत

उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि प्रौद्योगिकी इस युग में केवल एक आधुनिक माध्यम है। हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि जहां 21वीं सदी के कुछ चीजें जटिल हो गई हैं। वहीं, कुछ चीजें आम लोगों की भाषा की तरह ही सरल और सुलभ बने रहें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें यह बात पूरी दृढ़ता से समझनी चाहिए कि न्याय कोई एकांत सद्गुण नहीं है, जो अदालत के भारी लकड़ी के दरवाजों के पीछे बंद हो, बल्कि, यह एक जीवंत उपस्थिति है जिसे दुनिया में, ऊंची घाटियों और हलचल भरे बाजारों में, और लोगों के घरों तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए।”  उन्होंने कहा, “अदालत की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है।” मुख्य न्यायाधीश कांत ने जोर देते हुए कहा, “यदि हम अपनी विरासत के प्रति सच्चे रहना चाहते हैं, तो हमारे तकनीकी सुधारों को न केवल यथास्थिति का डिजिटलीकरण करना चाहिए, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के मूल सार का लोकतंत्रीकरण भी करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में मूल रूप से हस्तलिखित दलीलों, मौखिक गवाहों के बयानों, मौखिक प्रस्तुतियों, शायद ही कभी दस्तावेजी साक्ष्यों और केवल एक लिखित निर्णय वाली पारंपरिक फाइलें शामिल थीं। “ये फाइलें भारी-भरकम थीं, जिसके कारण रिकॉर्ड रखने के लिए जगह की कमी हो जाती थी, अक्सर अपर्याप्त अदालत कक्षों में जहां न्यायिक अधिकारी, पीठासीन न्यायाधीश, अक्सर फाइलों के पीछे छिपे हुए पाए जाते थे।”

21वीं सदी में कानूनी क्षेत्र में एक खास बदलाव

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ बदलाव शुरू हुए, जैसे कि अधिक अदालतों की स्थापना, अतिरिक्त कर्मचारी और रिकॉर्ड कक्षों की स्थापना।” उन्होंने आगे कहा कि महत्वपूर्ण बदलाव केवल 21वीं सदी में आया, जब विश्व स्तर पर कानूनी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कानूनी कार्यों को करने के तरीके, कानूनी पेशेवरों और
न्यायाधीशों द्वारा सूचनाओं के साथ जुड़ने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण बात, नागरिकों द्वारा न्याय तक पहुंचने के तरीके को फिर से परिभाषित कर रही है।

प्रौद्योगिकी को सोच-समझकर अपनाया है

उन्होंने कहा, “हमने प्रौद्योगिकी को सोच-समझकर अपनाया है, इसके फायदों का लाभ उठाते हुए हमने निष्पक्षता, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा और जवाबदेही जैसे अपने मूल मूल्यों की रक्षा की है।” मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा, “शुरुआत में कागजी कार्रवाई के मामूली डिजिटलीकरण से शुरू हुआ। यह प्रयास कानूनी कार्य को तैयार करने, निष्पादित करने और प्रस्तुत करने के तरीके की पुनर्कल्पना में तब्दील हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय न्यायपालिका और न्यायालय प्रशासन के लिए, प्रौद्योगिकी एक शक्ति गुणक बन गई है क्योंकि न्यायालयों ने आभासी सुनवाई, ई-फाइलिंग और ऑनलाइन विवाद समाधान की शुरुआत की है, जिसने न्याय की पहुंच को पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे तक विस्तारित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्यायालयों तक पहुंच अब भूगोल या परिस्थितियों तक सीमित नहीं है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “न्यायिक अधिकारी अब एक नजर में केस हिस्ट्री, मिसालें और सुनवाई की प्रतिलेख देख सकते हैं, जिससे वे तेजी से और अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकेंगे।” उन्होंने कहा, “न्यायालय को समुदाय तक लाकर, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय चाहने वाले के लिए भौगोलिक दूरी अब कोई बाधा न रहे।” उन्होंने आगे कहा कि दूसरा कदम ‘प्रक्रियात्मक सरलता’ होना चाहिए, जिसके द्वारा एक साधारण भूमि विवाद या छोटे-मोटे दावों से संबंधित मामले को एक ऐसे मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से शुरू किया जा सके जो बैंकिंग ऐप की तरह ही उपयोगकर्ता के अनुकूल हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम टेलीसेवाओं के माध्यम से कानूनी सहायता को मजबूत करना है, जिसके तहत समर्पित पैरालीगल को सरल डिजिटल माध्यमों से गरीब वादियों से जोड़ा जा सकता है, और किसी शिकायत के लंबे समय तक चलने वाले विवाद में बदलने से पहले प्रारंभिक चरण की कानूनी सलाह दी जा सकती है।

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