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SC ने पायलट को दोषी ठहराने से किया इंकार

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SC on Ahmedabad Plane Crash:  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद विमान हादसा मामले में स्पष्ट किया कि पायलट को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की जांच स्वतंत्र नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि दुर्घटना के लिए किसी को अनुचित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जून 2025 में अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में हादसा हुआ था, जिसमें 260 लोग मारे गए थे। इसमें पायलट सुमीत सभरवाल भी शामिल थे। उनके पिता पुष्कर राज सभरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, “आपके दिवंगत बेटे को कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस त्रासदी का बोझ आपको नहीं उठाना चाहिए।” कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि AAIB की जांच अब तक 4 महीने से चल रही है और इसमें पारदर्शिता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए वैधानिक प्रावधानों को चुनौती देना आवश्यक होगा। सुनवाई के दौरान विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया गया, जिनमें पायलट की गलती बताई गई थी।

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