2.1 C
London
Saturday, March 14, 2026
HomeLatest NewsUP के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान, अकाउंट में...

UP के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान, अकाउंट में जल्द आएंगे इतने हजार रुपये


लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली (Dipawali) के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की मंजूरी दी गई है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रूपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आकलन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रूपये का लाभ मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक, दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 (₹47,600-₹1,51,100) तक के कार्मिकों को बोनस का लाभ मिलेगा। यानी जिनकी सैलरी 47 हजार से डेढ़ लाख रुपये प्रति महीने है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो। यह भुगतान दिवाली से पहले अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आसपास वितरित किए जाने की उम्मीद है, ताकि कर्मचारियों के पास त्योहारी सीज़न के लिए अतिरिक्त धनराशि सुनिश्चित हो सके। सीएम के इस फैसले से शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा, दीपावली पर उत्साह दोगुना हो गया है। सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा और योगदान को सरकार सम्मान दे रही है।

मेहदी हसन से सुलह से इनकार, रन आउट घटना पर आगा का सख्त रुख

#LatestsportNews #sportNews #sportUpdate #technlogyNews #sportHindiNews बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान शुक्रवार को उस वक्त विवाद हुआ जब मेहदी हसन मिराज ने विवादित...

जज बनने के लिए 3 साल की वकालत अनिवार्य, Supreme Court of India का बड़ा आदेश

#LatestNews #BreakingNews #NewsUpdate #IndiaNews #HindiNews सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा (सिविल जज जूनियर डिवीज़न) में नियुक्ति के लिए अनिवार्य 3 वर्ष के प्रैक्टिस नियम की...